माल्या की जब्त सम्पति बेचेंगे बैंक , अदालत का फैसला

नई दिल्ली. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और कई अन्य बैंक भगोड़े विजय माल्या की ज़ब्त संपत्ति बेच कर वसूली करने को तैयार है। स्पेशल कोर्ट ने बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की इजाजत दी है.
स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है. विजय माल्या के वकीलों ने आपत्ति की थी कि यह केवल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ही तय कर सकता है.

हालांकि, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने इस फैसले पर 18 जनवरी तक स्टे लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें. आपको बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या पर ब्रिटेन में बैंकों के 9000 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने का मामला चल रहा है. इसके अलावा माल्या पर जालसाजी और मनी लॉन्ड्र‍िंग का आरोप भी है.

भारत के बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विजय माल्या मार्च 2016 में लंदन भाग गया था. विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाईं. लंदन की कोर्ट इस महीने सुनाएगी माल्या पर फैसला- पिछले साल 2019 के आखिरी महीने दिसंबर में में लंदन कोर्ट ने माल्या को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंदन कोर्ट जनवरी 2020 में विजय माल्या पर फैसला सुना सकती है.