महिलाओं के साथ अपराध तो 21 दिन में मिलेगी सजा

नई दिल्ली- देशभर में महिलाओं के साथ हो रही रेप और आपराधिक घटनाओं को लेकर लोगों में गुस्सा पनप रहा है. वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार नया कानून लाने जा रही है. इसके तहत बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान तय होगा. बुधवार को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है. बिल में एफआईआर दर्ज होने के 21 दिन के अंदर ट्रायल पूरा होने के साथ-साथ सजा का प्रावधान भी तय होगा. राज्य विधानसभा में आज यह बिल पेश होगा. बिल में आईपीसी की धारा 354 में संशोधन करके नई धारा 354 ( (ई) बनाई गई है.

वर्तमान में रेप के दोषियों के लिए भारतीय कानून में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है. बिल के पास होते ही आंध्र प्रदेश रेप के मामलों में मौत की सजा देने वाला पहला राज्य होगा. यह कानून, आंध्र प्रदेश अपराध कानून में एक संशोधन होगा जिसे आंध्र प्रदेश दिशा कानून नाम दिया गया है. बता दें कि तेलंगाना में हाल ही में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद यह कानून लाया जा रहा है. इसके अलावा एक अन्य मसौदा कानून को भी मंजूरी दी गई जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा.

प्रस्तावित आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम के तहत, बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है. संशोधित कानून, ऐसे मामलों में जहां संज्ञान लेने लायक साक्ष्य उपलब्ध हों, जांच को सात दिनों में पूरी करने और अगले 14 दिनों में अदालत से मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है ताकि 21 दिनों के भीतर सजा दी जा सके. मौजूदा कानून ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने के लिए चार महीने का समय देता है.