पंचकूला, 10 दिसम्बर (पी2पी )। पंचकूला में राम रहीम को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई जज बदलने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। सीबीआई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।14 दिसंबर को मामले में फाइनल बहस शुरू होगी । जल्द ही बड़ा फैसलाआ सकता है। पंचकूला में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर रंजीत सिंह हत्या मामले में मंगलवार को पंचकूला से हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई।वमामले के मुख्य आरोपी राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। जबकि अन्य सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे रंजीत मर्डर केस में जज बदलने की मांग की थी । -एक आरोपित कृष्ण लाल ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा था -पहले भी राम रहीम के खिलाफ सुना चुके हैं दो मामलों में फैसले, हमें विश्वास नहीं। तीसरे मामले में अंतिम बहस शुरू होनी थी वहीं सीबीआई ने दिया था जवाब, कहा झूठे हैं याचिका में आरोप लगाए। साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के दोषी जेल में बंद गुरमीत राम रहीम के एक सहयोगी और आरोपित कृष्ण लाल ने विशेष सीबीआई अदालत में एक याचिका लगाकर मांग की थी कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में वह सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह से इस मामले की सुनवाई नहीं करवाना चाहते हैं। पिछली सुनवाई में एक याचिका लगाकर बचाव पक्ष ने कहा था कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पहले ही दो मामलों में जगदीप सिंह सजा सुना चुके हैं। इसलिए तीसरे मामले में वह किसी और जज से सुनवाई कराना चाहते हैं। इस मामले में सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करते हुए याचिका में जो बातें कही हैं उन्हें पूरी तरह झूठा करार दिया था। और मामले में जानबूझकर देरी करवाने की बात कही थी। गौरतलब है कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में पिछले लंबे समय से सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से अपनी दलीलें पेश करने के बाद अब फाइनल बहस शुरू होने वाली है, परंतु पिछली सुनवाई में अचानक बचाव पक्ष की ओर से याचिका लगाकर जज बदलने की मांग उठा दी गई थी।
